रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन की कार्यवाही जारी है. इस दौरान सदन में महतारी वंदन योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने हितग्राहियों की संख्या में गिरावट को लेकर सवाल खड़े किए. इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए पेंशनधारी महिलाओं को योजना का लाभ न मिलने का आरोप भी लगाया. इस बीच मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया.प्रश्नकाल के दौरान विधायक उमेश पटेल ने प्रदेश में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पंजिकृत हितग्राही का मामला सदन में उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या वर्तमान में हितग्राहियों की संख्या में कमी आई है? इस योजना में फर्जी नाम से लाभ लेने का मामला भी आया है? ये कहां-कहां संज्ञान में आया है? क्या इसके लिए सत्यापन का कोई नियम है?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि प्रथम पंजीयन 20/2/2024 तक कुल 70,27,154 हितग्राही द्वारा किया गया था. पंजीकृत आवेदकों में 69,63,621 हितग्राही पात्र हैं। उन्होंने बताया कि हितग्राहियों में कमी आई है, लेकिन हितग्राही की मृत्यु होने लाभ त्याग करने और दो आवेदन के प्रकरण या अपात्र होने के कारण आई है। फर्जी नाम से लाभ प्रात होने का मामला बस्तर जिले से प्रात हुआ है.

विधायक उमेश पटेल इस मामले में आगे पूछा कि आज की स्थिति में कम लोग हैं आपने जांच कितनी बार कराई और कब कब कराई है?

इस पर जवाब देते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि योजना के बारे जो हमने आंकड़ा बताया है इसमें कमी आने का कारण कई लोगों की मृत्यु कई का लाभ त्याग हुआ है. जांच समय-समय पर होती है। डेट उपलब्ध करा दी जाएगी।

विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कई अपात्र निकले हैं एक मामला बस्तर से प्राप्त हुआ इसकी जांच कराई गया है क्या?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि बस्तर जिले के एक गांव में फर्जी नाम से पैसा लिया जा रहा था, जिसमें कार्यवाही कार्यकर्ता पर कार्यवाही की गई थी. यह विषय जब आया तब विभाग ने निर्देशित किया था.

विधायक पटेल ने पूछा आपने जांच कब कराया कोई तारीख? समय-समय पर जांच होते रहते हैं. मामला संज्ञान में आने के बाद भी जांच नहीं हो रही. हितग्राही के लिए इसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले लाभार्थी आयकरदाता न हो, वर्ग 123 में शामिल न हो, पात्रता श्रेणी के लिए 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र हो, शादीशुदा हो, विधवा भी हो सकती है, लेकिन आयकरदाता नहीं होना चाहिए.

विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि घोषणा पत्र में केवल आयकर की बात रखी थी, फिर क्राइटेरिया क्यों बताया जा रहा है?

मंत्री– 2023 के चुनाव में हमने इस योजना एक तहत लाभ देने का वादा किया था जो पहली किस्त में हमने उन्हें उपलब्ध भी कराया पूर्ववर्ती सरकार में इन्होंने भी यह वादा किया था वो तो दिखा ही नहीं पर हमने कम समय में इस योजना का लाभ पहुंचाया है.

विधायक– जो महिलाएं 60 साल के ऊपर है और वो हितग्राही हुआ उन्हें पेंशन मिल रहा है तो क्या उसे कटा जा रहा है या 500 रु दी जा रही है?

मंत्री – उन्हें अंतर की राशि दी जा रही है.

विधायक– यह तो महिलाओं के साथ आपलोग धोखा कर रहे है जरूरतंद महिलाओं को पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है? आप यही घोषणा कर दे कि उनके 500 की राशि नहीं काटी जाएगी.

मंत्री – आपने 5 साल तो विधवा महिलाओं को 1000 रु नहीं दे पाए हम तो अब कई बार किस्त दे पाए है.

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घोषणा करने को लेकर तीखी बहस सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉक आऊट किया.

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