राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने वरिष्ठ परिवहन अधिकारी आनंदरूप तिवारी (रा.प्र.से., आर.आर.-16) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तिवारी वर्तमान में बिलासपुर जिले में वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदस्थ थे।

शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अरपा-भैंसाझार-चकर्सतरा वितरक नहर निर्माण के लिए की गई भूमि-अर्जन की कार्यवाही में आनंदरूप तिवारी (तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)) के कार्यकाल के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उल्लंघन का दोषी माना गया है।

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 की धारा 9(1)(क) के तहत तिवारी को निलंबित करते हुए उन्हें निलंबन अवधि के लिए आयुक्त कार्यालय बिलासपुर संभाग में अटैच किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

गौरतलब है कि शासन के आदेश पर यह कार्रवाई राज्यपाल की अनुमति से की गई है। आदेश पर अवर सचिव (संचालक) द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह कार्रवाई शासन की भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरुद्ध कड़ी नीति को दर्शाती है और संकेत देती है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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