Monday, June 30

लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे संविदा कर्मचारियों का मुद्दा अब देशव्यापी बन गया है। देश के कई राज्यों में संविदा कर्मचारियों नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने नियमितीकरण के लिए 4 महीने का समय दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्राधिकरण जलकल विभाग ने साल 2010 में दिनों 23 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद इन संविदा कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिकायतकर्ता सतीश कुमार ने बताया कि वर्ष 2010 में जलकल विभाग और अधिकारी मिलकर आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन, ईपीएफ, ईएसआई फंड में धांधली कर रहे थे।

इसको लेकर जलकल विभाग के 93 आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए भारत सरकार द्वारा बनाए गए जीईएम पोर्टल के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण के जलकल विभाग के आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों के समान वेतन दिए जाने की मांग की थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि वह कोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार माह के भीतर याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उनके पद पर नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करें। हाईकोर्ट ने 14 मई 2025 को यह भी आदेश दिया था कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से समाप्त किए गए विभिन्न विभागों के 23 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं तीन माह के भीतर बहाल की जाएं।

WhatsAppFacebookTelegramGmailShare
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Exit mobile version