छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों को वित्तीय निवेश की दुनिया में एक अहम राहत देते हुए अब उन्हें शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर्स और म्युचुअल फंड्स में निवेश की अनुमति दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन करते हुए इसे अधिसूचित कर दिया है।

यह संशोधन भारत सरकार के सेवा नियमों की तर्ज पर किया गया है, ताकि निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके।

इन निवेश गतिविधियों पर रहेगी पूरी तरह रोक
हालांकि, अधिसूचना में यह साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि सरकारी सेवकों को इंट्राडे ट्रेडिंग, BTST (Buy Today, Sell Tomorrow), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी जैसी जोखिमपूर्ण और सट्टा आधारित गतिविधियों में निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्यों किया गया यह संशोधन?
संशोधन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सशक्तिकरण की सुविधा देना, साथ ही ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है जो उन्हें संभावित विवाद, हितों के टकराव या भ्रष्टाचार की ओर ले जा सकती हैं।

सरकार का मानना है कि दीर्घकालिक निवेश माध्यम जैसे म्युचुअल फंड्स या इक्विटी निवेश, कर्मचारियों की बचत और वित्तीय स्थायित्व को बढ़ावा देंगे।

इस संशोधन से जहां एक ओर सरकारी कर्मचारी अब अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कानूनी रूप से बाजार में निवेश कर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि तेज मुनाफे की लालच में जोखिमभरी गतिविधियों से वे दूर रहें।

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