भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी के भंडारण एवं विक्रय के दौरान सुरक्षा के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश के अनुसार दुकान की सीमा रेखा के अंदर अनुज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित मात्रा में ही आतिशबाजी का भंडारण कर सकेंगे। दुकान के अंदर ग्राहकों की जमाव नहीं होना चाहिए। दुकान के बाहर रेत या पानी से भरी बाल्टी, ड्रम एवं पर्याप्त मात्रा में कारगर व्यवस्था से अग्निशमन की व्यवस्था करने कहा गया है। दुकान के अंदर आतिशबाजी के साथ माचिस या अन्य सामग्री जिसमें क्लोरेट मिश्रण वाले समान का भंडारण नहीं कर सकेंगे। विदेशी मूल की आतिशबाजी का भंडारण व विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। आतिशबाजी को मूल पैकिंग में ही रखना होगा। दुकान के बाहर पंडाल अस्थाई शेड लगाना प्रतिबंधित रहेगा। दुकान के अंदर बल्ब, ट्यूबलाइट आदि को दीवार पर ठीक प्रकार से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। लटकाकर या लूज फिटिंग करना सख्त मना रहेगा। दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को आतिशबाजी को रखने, उठाने या पैक करने की समझ एवं सुरक्षा उपायों से अवगत कराना आवश्यक होगा। अग्नि दुर्घटना की स्थिति में अग्निशमन यंत्रों के उपयोग का भी प्रशिक्षण कर्मचारियों को देना होगा। अग्नि दुर्घटना की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्ति की शर्त के अनुसार आतिशबाजी के क्रय-विक्रय का लेखा-जोखा का संधारण करने के निर्देश दिए गए हैं। विस्फोटक नियम 2008 के तहत जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Exit mobile version