उदयपुर जिले के मावली स्थिति एडीजे कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी के हत्यारे युवक को मृत्युदंड की सजा दी. मृतका लक्ष्मी की हत्या के मामले में आरोपी पति किशन के खिलाफ जिले के वल्लभनगर थाने में मामला दर्ज हुआ था. इसी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी किशन को फांसी की सजा सुनाई है. उसने काला होने की वजह से अपनी पत्नी लक्ष्मी को एसिड डालकर जला दिया. इसमें आरोपी किशनलाल को कोर्ट ने दोषी मानते हुए मृत्यदंड की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक दिनेश पालीवाल ने बताया कि आरोपी उसकी पत्नी के काले रंग पर उलाहना देता और इसी वजह से उसने महिला के शरीर पर एसिड डालकर आग लगा दी. बुरी तरह जलने से महिला की मौत हो गई.

गोरे होने की दवाई का बताकर डाला केमिकल

जांच में सामने आया कि आरोपी महिला को काली और मोटी कहकर उसे परेशान करता था. बार-बार इसी बात को दोहराते हुए वह झगड़ा भी करता था. एक रात को उसने पत्नी से कहा कि वह गोरे होने की दवाई लाया है. फिर किशन ने पूरे शरीर पर वह दवाई लगाई, पत्नी को एसिड जैसी गंध भी आई थी, लेकिन उसने पति पर विश्वास किया.

जलती रही महिला और आरोपी डालता रहा एसिड

महिला ने जब पति के कहने पर पूरे शरीर पर केमिकल लगा दिया तो किशन ने अगरबत्ती जलाई और पत्नी के पेट पर लगा दी. इसके बाद शरीर ने आग पकड़ ली. यही नहीं, जब पत्नी का शरीर आग में जल रहा था, तब भी पति किशन रुका नहीं. बोतल में बचा हुआ एसिड भी जलती पत्नी के शरीर पर डाल दिया. इससे उसकी मौत हो गई.

“समाज में कोर्ट का भय बना रहे”

इस निर्मम हत्याकांड को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी भी की है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि समाज में ऐसे मामले बहुत हो रहे हैं. समाज में कोर्ट का भय बना रहे, इसलिए दोषी को मृत्युदंड दिया जाता है.

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