उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा और आक्रामक कुत्तों के बढ़ते हमलों को गंभीरता से लेते हुए कड़ा कदम उठाया है. राज्य के नगर विकास विभाग की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, जो कुत्ते लगातार लोगों पर हमला करते पाए जाएंगे, उन्हें आजीवन कैद में रखा जाएगा. यह व्यवस्था सभी नगर निकायों पर लागू होगी और इसकी शुरुआत राज्य के प्रयागराज के करेली इलाके स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर से हो चुकी है सरकारी आदेश के मुताबिक, यदि कोई कुत्ता पहली बार किसी व्यक्ति को काटता है, तो पीड़ित को सरकारी अस्पताल में इलाज कराकर इलाज का प्रमाणपत्र देना होगा. प्रमाणपत्र मिलने के बाद नगर निगम की टीम उस कुत्ते को पकड़कर एबीसी सेंटर में भर्ती करेगी. यहां उसे 10 दिन तक कैद में रखा जाएगा. इस दौरान पशु चिकित्सक उसकी सेहत और व्यवहार पर नजर रखेंगे यदि निगरानी और इलाज के बाद भी कुत्ते के व्यवहार में सुधार नहीं आता और वह किसी दूसरे व्यक्ति को फिर से काटता है, तो उसे आदतन कटखना मान लिया जाएगा. ऐसी स्थिति में मामला तीन सदस्यीय जांच समिति को सौंपा जाएगा. इस समिति में पशुधन विभाग का अधिकारी, नगर निकाय का प्रतिनिधि और एसपीसीए (सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स) का सदस्य शामिल होगा

Share.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Exit mobile version