कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी किया है। ईपीएफओ, जो कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसके क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर ने मुख्य कार्यालय के निर्देशानुसार यह नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाली समस्त संस्थाओं को अपने परिसर के बाहर, साथ ही वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पर अपनी आवश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सभी व्याप्त संस्थाओं को प्रपत्र 5ए में दी गई जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य है। इस जानकारी में भविष्य निधि कोड (PF Code), पंजीकृत मालिक का नाम, व्याप्ति तिथि (Date of Coverage), शाखाओं की संख्या, मुख्य शाखा का पता, एवं जिस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत संस्था आती है उसका नाम शामिल है।

ईपीएफओ ने सभी संस्थाओं को इस आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन की सख्त समय सीमा दी है। यह कदम कर्मचारियों को उनके नियोक्ता की ईपीएफओ कवरेज स्थिति की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। समय सीमा के भीतर जानकारी प्रदर्शित न करने वाली संस्थाओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह नया नियम संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगा।

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