खमहारडीह थाना क्षेत्र में दो साल पहले जिला पंचायत की महिला सदस्य से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा की कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। विशेष लोक अभियोजक उमांशकर वर्मा ने बताया कि आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई हैं। पीडिता बलौदाबाजार जिला पंचायत की सदस्य हैं। 28 फरवरी 2023 को खम्हारंडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पहचान फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर से कार्य संबंधो के दौरान हुई थी। दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर साझा किए। धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और आरोपित ने अविवाहित बताते हुए शादी करने का झांसा दिया। लगभग डेढ़ साल तक दोनों का संबंध चलता रहा। बाद में महिला को यह पता चला कि प्रहलाद पहले से विवाहित है। इस बात का राजफाश होने पर उसने उससे दूरी बना ली।
वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर किया दुष्कर्म
महिला ने बताया कि 31 जनवरी 2023 को वह किसी काम से दुर्ग गई थी। उसी दौरान प्रहलाद ने उसे फोन कर अश£ील वीडियों प्रसारित करने की धमकी दी और पचपेड़ी नाके के पास बुलाया। वह महिला को वहां से कार से कचना स्थिन होटल ले गया। होटल में आरोपित ने महिला को उसका आपतिजनक वीडियो दिखाया और स्कार्फ से हाथ-मुंह बांधकर दुष्कर्म किया। अगले दिन आरोपित महिला को सांरगढ़ रोड स्थित भठगांव के पास तालाब किनारे ले गया और कार में फिर से उसके साथ जबरदस्ती की।

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