Saturday, December 13

ईडी ने शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रूपए से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर अटैच कर दिया हैं। यह जानकारी ईडी ने अपने ऑफिसियल एक्स पर साझा करते हुए बताया है, कि अवैध वसूली की रकम से अर्जित की गई संपत्तियों को अटैच किया गया हैं, इसमें 364 आवासीय भूखंड, कृषि भूमि, बैंक बैलेंस और 1.24 करोड़ रूपए की फिक्स डिपाजिट (एफडी) शामिल हैं।
उक्त सभी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अटैच किया गया हैं। यह घोटाला ईडी ने शराब घोटाले में एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। इस दौरान जांच में पता चला कि शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। अनुसूचित अपराधों से अर्जित 2500 करोड़ रूपए से अधिक की अवैध कमाई अर्जित की बता दें कि शराब घोटाले में अनिल टुटेजा (पूर्व आईएएस), अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनवर ढेबर, अरूण पति त्रिपाठी (आईटीएस) और कवासी लखमा (विधायक) एवं छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री को गिरफ्तार कर ईडी द्वारा जेल भेजा गया हैं। वहीं अब तक करीब 215 करोड रूपए की अचल संपित्तियों को कुर्क किया जा चुका हैं। इसमें चैतन्य की 61.20 करोड़ रूपए की संपत्तियां भी शामिल हैं।

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