मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 06 दिसंबर 2025 को जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड, गरियाबंद में भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 150 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। विवाह समारोह में वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। 

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार किसी कारणवश यदि माता-पिता स्वयं अपनी पुत्री के विवाह में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो वे अधिकृत परिजन के माध्यम से भी विवाह में शामिल हो सकते हैं। इच्छुक पात्र हितग्राही 01 दिसंबर 2025 तक सुबह 5ः30 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन संबंधित परियोजना कार्यालयों में स्वीकार किए जा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विवाह हेतु पात्रता मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ जोड़ा (लड़का-लड़की) की सहमति, परिवार की राशन आईडी, निवास प्रमाण तथा आयु संबंधी दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

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