कोरिया। राज्य महिला आयोग के सचिव ने कोरिया, जांजगीर-चांपा एवं बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक को 19 प्रकरणों की सुनवाई 25 नवंबर को प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक कोरिया जिले के कलेक्टर सभा कक्ष में रखने के संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में महिलाओं के उत्पीडऩ से संबंधित प्राप्त कोरिया जिले के प्रकरणों की सुनवाई आयोग की गठित न्यायपीठ के अध्यक्ष द्वारा की जानी है। सुनवाई नोवेल कोरोना वायरस के संकमण के आलोक में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों का पालन करते हुए की जानी है अर्थात सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सेनेटाइजर की व्यवस्था करते हुए एवं अन्य आवश्यक उपबंध करते हुए सुनवाई की जाएगी। सुनवाई हेतु आवेदिका, अनावेदक निर्धारित शतों का ध्यान रखेंगे। जिसके अनुसार सभी पक्षकार अपने निर्धारित समय में बारी-बारी से उपस्थित होंगे। उपस्थिति हेतु सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे अर्थात एक-दूसरे 6 फुट की दूरी रखेंगे। चेहरे, मुँह और नाक को ढकते हुए तीन लेयर वाले मॉस्क या मोटा कपड़े का रूमाल बांधकर आयेंगे । प्रत्येक प्रकरण के सुनवाई का समय निर्धारित किया गया है । अत: सुनवाई के दौरान पक्षकार निर्धारित समय से आधा घटा पूर्व अनिवार्यत: उपस्थित होंवे तथा उनके बारी आने पर कक्ष में मास्क लगाकर प्रवेश करेंगे। सुनवाई के दौरान पक्षकारों के लिए सेनेटाईजर एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। छ.ग. राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 (3) प्रदत्त शक्ति के अनुपालन में सूची अनुसार आवेदिका, अनावेदक को सुनवाई में उपस्थित कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से निर्देशित कर नोटिस तामिल कराकर पावती छ.ग. राज्य महिला आयोग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सुनवाई तिथि में एक जिम्मेदार अधिकारी, एक आरक्षक एवं एक महिला आरक्षक की ड्यूटी लगाने के लिए भी कहा गया है।

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