विवाह करने का झांसा देकर किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कैद (मरते दम तक) की सजा सुनाई गई है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 7 लाख रूपए पीड़ित के पुनर्वास के लिए देने अनुशंसा की गई है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान कुल 8 गवाहों के बयान करवाए गए। वहीं पुलिस की केस डायरी और पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर युवक को दंडित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर साहू ने बताया कि रायपुर जिले के ग्रामिण क्षेत्र में रहने वाले समीर खान (24 साल) के घर के पास बच्चों की देखरेख करने के लिए किशोरी जाती थी। इस दौरान समीर ने
उसे विवाह करने झांसा देकर भगाकर ले गया। बालिका के गुम होने पर उसके परिजनों ने 25 जून 2022 को संबंधित थाने में शिकायत की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद किशोरी को अकलतरा से बरामद किया। जांच के दौरान पता चला कि बालिका गर्भवती है। पूरे प्रकरण की जांच करने के बाद कोर्ट में केस डायरी पेश की। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश अच्छेलाल काछी ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए जमानत निरस्त कर जेल भेजने का फैसला सुनाया।
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