अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य को लकर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल की तीन दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने बघेल की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील शाहिद सिद्दीकी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बघेल आदतन अपराधी है और विभिन्न राज्यों में उसके खिलाफ कई एफआइआर दर्ज हैं। उसकी टिप्पणियां समाज में तनाव और भय का बातावरण उत्पन्न करती हैं। इधर, कोर्ट ने बघेल को उसकी मां के 15 दिसंबर को होने वाले दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी हैं। साथ ही भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरू में दर्ज मामलों में पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर उसकी गिरफ्तारी की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं।

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
September 2026
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Exit mobile version