साल 2025 के समापन के साथ ही राजधानी दिल्ली नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुट गई है। क्रिसमस की रौनक और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर दिल्ली के क्लब, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह सज-धज चुके हैं। हालांकि, इस बार जश्न में एक अहम बदलाव किया गया है। अब इन सभी जगहों पर पटाखे फोड़ने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। यह फैसला हाल ही में गोवा के एक नाइट क्लब में हुए खौफनाक हादसे के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हाल ही में गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई। इसी घटना को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के आबकारी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यू ईयर पार्टियों के दौरान सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। विभाग ने तय किया है कि राजधानी के क्लबों, रेस्टोरेंट्स और बारों में जश्न के नाम पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।

क्लब और रेस्टोरेंट वालों को सख्त हिदायत

10 दिसंबर को जारी आदेश में दिल्ली आबकारी विभाग ने सभी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट (HCR) लाइसेंस धारकों को सख्त चेतावनी दी है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि फायर एनओसी हर हाल में वैध होनी चाहिए और सभी फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह कार्यशील अवस्था में रखे जाएं।

आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि परिसरों के भीतर किसी भी प्रकार के पटाखे चाहे पारंपरिक हों या इलेक्ट्रिक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 और नियम 2010 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने चेताया है कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।

दिल्ली में कितने जगहों पर लागू होगा ये नियम?

शहर में करीब 950 रेस्टोरेंट, बार और क्लब दिल्ली आबकारी विभाग के साथ पंजीकृत हैं। इनमें से 90 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए फायर एनओसी का समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह की ढील या बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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