पटना, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ नारा लगाए जाने के मामले में बिहार की राजधानी पटना के सिविल कोर्ट में केस दायर हुआ है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान के जयपुर की शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजूलता मीणा को आरोपी बनाया गया है। सभी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

पटना हाईकोर्ट के वकील रवि भूषण वर्मा की ओर से दायर केस में कहा गया कि बीते 14 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था। मंच से सभी आरोपी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का भाषण हुआ और उसी दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी’ का नारा बुलंद किया गया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रैली में भड़काऊ और अपमानजनक नारे लगाकर देश के प्रधानमंत्री को मृत्यु की धमकी दी गई। यह एक आपराधिक कृत्य है और कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता ने इस पर खेद तक व्यक्त नहीं किया।

केस में कहा गया है कि मंच से देश-विरोधी तत्वों को उकसाने और देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक प्रधान पद पर बैठे व्यक्ति का सफाया करने की मंशा से ऐसी भड़काऊ और घृणित शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3),352 एंव 3(5) के तहत के जिम्मेदार हैं। इस मामले पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई होगी।

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