पणजी: उत्तरी गोवा में एक कुत्ते को मर्सिडीज कार से कुचलकर मार देने के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी व्यक्ति पर महज 150 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह घटना वर्ष 2024 की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया था। घटना का वीडियो सामने आने के बाद उत्तरी गोवा जिला सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (एसपीसीए) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया।
आरोपी बोला अनजाने में हुई गलती
पुलिस जांच के बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां आरोपी भारत नटेककर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत को बताया गया कि वह पहली बार इस तरह के मामले में फंसा है और यह घटना अनजाने में हुई। आरोपी के वकील ने दलील दी कि भारत नटेककर की उम्र 50 से 60 वर्ष के बीच है और वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उन्होंने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी को अपने कृत्य पर गहरा पछतावा है और उसने स्वेच्छा से दोष स्वीकार किया है।
कोर्ट ने लगाया जुर्माना
इन दलीलों पर विचार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी), मर्सेस ने आरोपी को दोषी ठहराया और उस पर 150 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी की उम्र, मामले की परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए 150 रुपये का जुर्माना उचित है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह राशि नाजिर शाखा में जमा कराई जाए और इसे राज्य के पक्ष में जमा माना जाए।
मर्सिडीज से कुत्ते को कुचलने वाले शख्स कोर्ट ने सुनाई सजा, सिर्फ 150 रुपये जुर्माना
Related Posts
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.

