नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दे दी है. विक्रम और उनकी पत्नी उदयपुर की सेंट्रल जेल में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सजा काट रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने श्वेतांबरी और विक्रम द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश दिया. विक्रम-श्वेतांबरी की याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जमानत न देने के फैसले को चुनौती दी गई थी.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि राजस्थान पुलिस मुंबई स्थित उनके घर पहुंची और दोनों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया. रोहतगी ने कम से कम पत्नी के लिए अंतरिम जमानत की मांग की. शिकायतकर्ता अजय मुरदिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह 44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला है. पीठ ने पूछा कि क्या यह आपराधिक मामला बकाया राशि वसूलने का तरीका है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “दुर्भाग्यवश, उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग नहीं की है. राजस्थान को कैसे चुना गया? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण.” रोहतगी ने कहा कि शिकायतकर्ता चाहता था कि उसके ऊपर फिल्में बनाई जाएं.

मुकुल रोहतगी ने कहा, “दोनों फिल्में फ्लॉप हो गईं. इसमें उनकी गलती नहीं है. निर्देशक और उनकी पत्नी को जेल में नहीं डाल सकते.” कोर्ट ने आदेश दिया कि श्वेतांबरी भट्ट को तुरंत अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. जब प्रतिवादी के वकील ने कहा कि यह मान लेना गलत है कि महिला अपराध नहीं कर सकती, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “क्या आप चाहते हैं कि हम दोनों को जमानत पर रिहा करें?”

बायोपिक बनाने के लिए अजय मुरदिया ने दिए थे 30 करोड़ रुपए

सुप्रीम कोर्ट ने अजय मुरदिया, इंदिरा आईवीएफ के मालिक और पूर्व इंदिरा एंटरटेनमेंट एलएलपी, उदयपुर को भी मामले में प्रतिवादी बनाया है. कोर्ट इस मामले की सुनवाई अगले बुधवार को करेगी. यह मामला अजय मुरदिया द्वारा दर्ज शिकायत से जुड़ा है. उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया गया कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी ने उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी की बायोपिक में 30 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया, और ऊंचे मुनाफे का वादा किया, जो कभी पूरा नहीं हुआ. दिसंबर में भट्ट कपल को राजस्थान पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था.

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