राजस्थान- जालोर जिले की पोक्सो अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग चचेरी बहन के साथ दरिंदगी करने वाले एक आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. स्पेशल जज सीमा जुलेदा ने आरोपी भाई को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

माता-पिता की गैरमौजूदगी में वारदात

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आहोर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने 18 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पीड़िता के माता-पिता मूर्ति बनाने के काम से 4 महीने के लिए आंध्र प्रदेश गए हुए थे. उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को पीछे दादा-दादी और बड़े पिता (ताऊ) के परिवार के पास सुरक्षित छोड़ रखा था.

चाकू की नोक पर कई बार किया दुष्कर्म

घटना उस समय हुई जब 14 वर्षीय पीड़िता अपनी छोटी बहन के लिए रोटी लेने ताऊ के घर गई थी. वहां आरोपी भाई अकेला था. उसने पीड़िता को जबरन पलंग पर पटक दिया और मुंह में चुन्नी ठूंसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकला. इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका और पीड़िता को डरा-धमका कर चाकू की नोक पर बार-बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.

गर्भवती होने पर गर्भपात का बनाया दबाव

लगातार शोषण के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई. इसके बाद परिजन उसे आंध्र प्रदेश ले गए, जहां माता-पिता पर दबाव बनाकर उसका गर्भपात (Abortion) करवा दिया गया. पीड़िता की मां ने हिम्मत जुटाकर आहोर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

44 दस्तावेज और 12 गवाहों के आधार पर सजा

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 44 अहम दस्तावेज पेश किए और 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए. इन ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी ने सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के बजाय रक्षक होकर भक्षक का काम किया और उसे कड़ी सजा सुनाई.

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