नई दिल्ली. दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उमर खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के चेहलुम अनुष्ठान में शामिल होने और 2 जून को तय मां की सर्जरी से पहले और बाद की मेडिकल प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी.
एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि उमर खालिद और अन्य आरोपियों को पहले भी अंतरिम जमानत दी जा चुकी है और उन्होंने कभी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया. इसका मतलब यह नहीं है कि जब भी आरोपी जमानत मांगे तो उसे हर बार जमानत दी ही जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर जमानत याचिका को उसके मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही परखा जाएगा.


