रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सरकार ने विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संघों से मिले ज्ञापनों और मांग के आधार पर, क्रमोन्नति योजना को समयमान वेतनमान में समाहित करने के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। शासकीय सेवकों को अब अपने पसंदीदा वेतनमान का चयन करने के लिए केवल एक बार के लिए अवसर देते हुए अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 9 जून 2026 को जारी परिपत्र के माध्यम से कर्मचारियों को विकल्प प्रस्तुत करने के लिए केवल एक महीने का समय दिया गया था।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव एस.के. सिंह द्वारा राज्य के सभी विभागों, राजस्व मंडल, संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEOs) को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विकल्प चुनने की यह सुविधा केवल उन्हीं चुनिंदा संवर्गों के शासकीय सेवकों के लिए उपलब्ध है जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हुई है। इसके तहत शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक, सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, निर्माण व अन्य विभागों के उपअभियंता (Sub Engineers) और वन विभाग के वनक्षेत्रपाल ही क्रमोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान में से जो भी उनके लिए अधिक लाभप्रद हो, उस किसी एक योजना का चयन कर सकेंगे।

प्रशासन ने साफ किया है कि बढ़ी हुई तिथि का यह लाभ केवल उल्लेखित संवर्गों के लिए ही मान्य है और यह नियम शेष अन्य संवर्ग के शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा पूर्व में जारी परिपत्र की शेष सभी शर्तें और कंडिकाएं यथावत प्रभावशाली रहेंगी।

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