करनाल: 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले 80 साल के बुजुर्ग को अतिरिक्त सैशन जज गुनीत अरोड़ा की पॉक्सो फास्ट ट्रैक स्पैशल अदालत ने 20 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में 10 गवाहों ने गवाही दी है।
जिला उप-न्यायवादी अमन कौशिक ने बताया कि 12 मई 2020 को घरौंडा थाने में एक पिता ने शिकायत दी थी कि उसका 10 साल का बेटा है जो छठी कक्षा में पढ़ता है। 6 मई 2020 को उनके पड़ोस में रहने वाला एक बुजुर्ग बदलु उसके बेटे को बहला-फुसलाकर अपने घेर में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। इतना ही नहीं, उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
आरोपी ने उसके बेटे के साथ कई बार गलत काम किया। यह बात उसके बेटे ने अपनी दादी को बताई। इसके बाद वह आरोपी बदलु के घर शिकायत करने गए तो उन्होंने उलटा उसके बेटे पर ही चोरी का आरोप लगाकर गाली-गलौच की। इस मामले की जब बच्चे के पिता ने घरौंडा थाना पुलिस को शिकायत दी थी तो पुलिस ने मामले की जांच कर उसे कैंसिल कर दिया था लेकिन पीड़ित बच्चे के पिता ने हार नहीं मानी और अदालत में विरोधी याचिका दायर की। इसके बाद अदालत ने आरोपी को सम्मन भिजवाया। बच्चे के बयान के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई।

