शिवहर: बिहार के शिवहर में व्यवहार न्यायालय के अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपांजन मिश्रा की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई है।
पोक्सो कोर्ट ने धारा 376 आईपीसी एवं पोक्सो एक्ट की तीनों धाराओं के तहत 20 साल की सजा तथा 20,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने जिला विधिक प्राधिकार को पीड़ित के परिजनों को 3 लाख देने के निर्देश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक राजेश्वर कुमार ने बताया है कि तरियानी छपरा कांड संख्या 45/23 के अभियुक्त कैलाश पासवान पिता स्वर्गीय फकीरा पासवान उम्र 60 वर्ष, ग्राम सोगरा अदलपुर थाना तरियानी छपरा ने एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ 2 जून 2023 के रात में घर में घुसकर बलात्कार किया था। अभियुक्त उसी समय से न्यायिक हिरासत में है।
10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
Previous Articleआतंकी सिलसिले में NIA की 3 जगहों पर चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी
Related Posts
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.

