उज्जैन : उज्जैन के गोपाल मंदिर मार्ग चौड़ीकरण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। करीब 100 साल पुरानी बताई जा रही शाही मस्जिद को हटाने के खिलाफ दायर दोनों याचिकाओं को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने खारिज कर दिया है। जस्टिस संदीप एन. भट्ट की पीठ के इस फैसले के बाद अब नगर निगम के लिए सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
प्रशासन की ओर से दलील दी गई थी कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए गोपाल मंदिर मार्ग का चौड़ीकरण बेहद जरूरी है। अधिकारियों के मुताबिक, सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन और आसपास के धार्मिक स्थलों पर पहुंचेंगे। ऐसे में यातायात और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सड़क का विस्तार आवश्यक है।
वहीं, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि शाही मस्जिद करीब 100 साल पुरानी है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल इस फैसले के बाद गोपाल मंदिर मार्ग चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन और याचिकाकर्ताओं के बीच कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहने के आसार हैं।

