दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पूर्व भारतीय राजस्व अधिकारी को आरोप मुक्त करने के मामले में अदालत में झूठे बयान देने पर सीबीआई के छह अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का आदेश दिया।
- अधिकारियों पर पूर्व IRS अधिकारी मामले में झूठे बयान देने का आरोप।
- आईपीसी की धारा 191, 193, 209 के तहत शिकायत दर्ज करने का निर्देश।
नई दिल्ली। एक पूर्व भारतीय राजस्व अधिकारी को आरोप मुक्त करने के खिलाफ दायर मामले में सरकार के साथ हुए पत्राचार के संबंध में अदालत में झूठा बयान देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के छह अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट साथ ही संबंधित विशेष न्यायाधीश को सीबीआई अधिकारी सुशील दीवान, विनीत विनायक, अमित कुमार, रमन त्यागी, प्रेम कुमार गौतम और मो आजाद के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया।


