राजनांदगांव । सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि शराब दुकान खोले जाने से संबधित छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड से जारी दर्शित कर छद्म आदेश कतिपय आपराधिक मानसिकता से प्रेरित व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, जो पूर्ण रूप से असत्य एवं फर्जी है। यह पत्र पूर्व के किसी पत्र में हेरफेर कर तैयार किया गया है।
छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड उक्त पत्र और उससे संबंधित समाचार का खंडन करता है। ऐसा कोई आदेश छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी नहीं किया गया है। ऐसा फर्जी आदेश पत्र सोशल मीडिया में वायरल करना आपराधिक कृत्य है। ज्ञातव्य हो कि पत्र में उल्लेखित अरविंद पाटले वर्तमान में उप महाप्रबंधक दुर्ग के पद पर पदस्थ नहीं है। पत्र के क्रमांक में 2020 दर्शित है जबकि पत्र का दिनांक 14 अप्रैल है, अत: यह पत्र पूर्ण रूप से असत्य एवं फर्जी है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य के लिए दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
शराब दुकान खोले जाने से संबंधित फर्जी पत्र सोशल मीडिया में वायरल करने वाले दोषियों पर होगी वैधानिक कार्रवाई
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