Saturday, December 13

धमतरी। राज्य शासन के आदेशानुसार जिले में लॉकडाउन की अवधि में अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं धारण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित डिलीवरी के माध्यम से मदिरा की होम डिलीवरी की व्यवस्था आज से प्रारम्भ करने की अनुमति कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने प्रदान की है। आदेश में कहा गया है कि शासन से जारी पत्र के परिपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड धमतरी द्वारा चिन्हित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान से 10 मई से आगामी आदेश तक डिलीवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की ऑनलाइन डिलीवरी सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक संचालित करने तथा आवश्यकता पडऩे पर मद्य भाण्डागार धमतरी खोले जा सकेंगे।

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