भोपाल। मध्य प्रदेश में कोविड-19 लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान जिन जोड़ों ने मई 2021 में शादी की है। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार दंडस्वरूप इन जोड़ों का विवाह प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगी क्योंकि सरकार ने कोविड मामले बढऩे के कारण मई महीने में शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी राज्य में कम से कम 130 विवाह समारोह होने की जानकारी मिली है। इन लोगों ने सरकार के आदेशों की अनदेखी कर गुप्त रूप से शादी समारोह आयोजित किए थे। इसे देखते हुए जिलाधिकारियों द्वारा मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय को आदेश दिया गया है कि वे मई 2021 में शादी करने वाले जोड़ों को शादी का प्रमाण पत्र जारी न करें। इतना ही नहीं इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि इन जोड़ों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेशों की अवमानना करने के लिए धारा 188 के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। कुछ जिला कलेक्टरों ने तो ऐसी शादियों को अवैध घोषित करने तक के आदेश दे दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अधिकारियों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ भी धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि इस बीच मध्य प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,977 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,73,855 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इसी अवधि में हुईं 70 मौतों के बाद मरने वालों का आंकड़ा 7,828 पर पहुंच गया है।

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