Wednesday, December 10

 


बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में नवपदस्थ अपर आयुक्त श्री कुमार लाल चौहान (आईएएस) द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात् संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग द्वारा पूर्व में जारी कार्यविभाजन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरणों की सुनवाई, निवर्तन एवं कार्यालयीन कार्याें के निष्पादन के लिए आयुक्त एवं अपर आयुक्त के मध्य नया कार्यविभाजन किया गया है। संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग के सुनवाई का क्षेत्राधिकार-जिला बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, मुंगेली एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिलों के कलेक्टर्स के आदेशों के विरूद्ध समस्त प्रकरण, अनुविभाग-बिलासपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, पथरिया, घरघोड़ा एवं मुंगेली के समस्त प्रकरण, जिला स्तरीय ओव्हर साईट कमेटी, भारतीय स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत समस्त प्रकरण, राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्वास और उन्नयन के लिए भूमि के अधिग्रहण से उत्पन्न मध्यस्थता के आर्बिट्रेटर का रहेगा। इसी तरह अपर आयुक्त श्री कुमार लाल चौहान अनुविभाग-बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मस्तूरी, पेण्ड्रारोड, मरवाही, पोड़ी-उपरोड़ा, लोरमी, पामगढ़, डभरा, सारंगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़, रायगढ़ एवं लैलूंगा के समस्त प्रकरण का कार्य देखेंगे। प्रशासनिक कार्य – भू-अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के प्रकरण, इण्डस्ट्रियल कारीडोर के प्रकरणों में कार्यवाही, सीएसआर, स्वच्छ भारत अभियान, नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन से संबंधित प्रकरण, धान खरीदी का निरीक्षण एवं परिवेक्षण, कौशल विकास संबंधी कार्यवाही, नजूल प्रकरणों के नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही, विभागीय जांच से संबंधित प्रकरण, स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण पत्र) के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी, महामारी से विवाद, आर्बीटेशन आदि, रेल्वे कारिडोर-मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996, नियमितीकरण-नगर निवेश बिलासपुर संभाग, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट याचिकाओं के प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना एवं जवाबदावा प्रस्तुत कराने के प्रकरण पर कार्यवाही तथा आयुक्त द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्य देखंेगे। आयुक्त के द्वारा प्रकरणों की सुनवाई सामान्यतः माह के प्रत्येक मंगलवार एवं प्रत्येक बुधवार को किया जायेगा। आयुक्त द्वारा रायगढ़ जिला के उपरोक्त प्रभार वाले प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय बिलासपुर में न्यायालयीन दिवस में की जायेगी। अपर आयुक्त द्वारा रायगढ़ जिला के उपरोक्त अनुभागों के प्रकरणों की सुनवाई माह के तृतीय गुरूवार एवं शुक्रवार को रायगढ़ कैम्प में किया जायेगा। आयुक्त एवं अपर आयुक्त, दोनों में से किसी एक के मुख्यालय में अनुपलब्ध होने की स्थिति में नये प्रकरणों में दूसरे के द्वारा सुनवाई किया जायेगा। अन्य अनुज्ञात परिस्थितियों में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में आयुक्त द्वारा निर्णय किया जायेगा।

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