कोण्डागांव । कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) की ओर से जारी विज्ञप्ति अनुसार कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देश पर कस्टम मिलिंग कार्य में अपनी क्षमतानुसार कार्य कर चावल जमा नहीं करने वाले कोण्डागांव के आड़का छेपड़ा में मेसर्स माजीसा राईस मिल में खाद्य विभाग के जांच दल की ओर से छापामार कार्यवाही की गयी। इस दौरान जांच में पाये गये अनियमितता के आधार पर फर्म परिसर में उपलब्ध 12687.20 क्विंटल धान व 2080 क्विंटल चावल जप्त किया गया।
इस संबंध में खाद्य अधिकारी भुपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि मेसर्स माजीसा राईस मिल की ओर से अनुबंध अनुसार उठाव किये गये धान के विरूद्ध मिल क्षमता अनुसार कार्य करते हुए चावल जमा नहीं किया गया है, साथ ही जांच में फर्म के द्वारा शासन के निर्देशानुसार अभिलेखों का संधारण भी नहीं किया जाना पाया गया। उक्त कार्यवाही छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण की गयी तथा परिसर में उपलब्ध 12687.20 क्विंटल धान व 2080 क्विंटल चावल जप्त किया गया। जप्त किए गये धान व चावल का शासकीय मूल्य 3 करोड़ 94 लाख 79 हजार 194 रुपए है। उक्त अनियमितता के संबंध में सर्व संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ-साथ आगे की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। सम्पूर्ण कार्यवाही सहायक खाद्य अधिकारी राबिया खान व उत्तम जगत के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक नवीन चंद श्रीवास्तव और हितेशदास मानिकपुरी के संयुक्त टीम की ओर से किया गया।
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