हरियाणा के हिसार में पत्नी द्वारा पति को प्रताडि़त करने का एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। इतना ही नहीं पत्नी ने पति का ऐसा हाल किया कि उसका 21 किलो वजन घट गया। पत्नी की क्रूरता का ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मामले में हिसार फैमिली कोर्ट ने तलाक का फैसला सुनाया जिसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। अब पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली महिला की याचिका को खारिज कर फैमिली कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी क्रूर है और पति व परिवार को प्रताडि़त करती है तो निश्चित तौर पर पति को उससे अलग होने का अधिकार है।
क्या है पूरा मामला
पत्नी के अत्याचार से पीडि़त इस शख्स ने हिसार की फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि वह 50 प्रतिशत विकलांग है। उसका विवाह अप्रैल 2012 में हुआ था और उसके बाद से ही उसकी पत्नी का उसके और उसके परिवार के प्रति व्यवहार बेहद क्रूर रहा। विवाह के बाद से ही परिस्थितियां बिगडऩे लगी थीं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि समय के साथ पत्नी का बर्ताव बदल जाएगा। लेकिन इसके उलट पत्नी का बर्ताव और क्रूर होता चला गया जिसके कारण उसका 21 किलो वजन घट गया। हिसार की फैमिली कोर्ट ने पत्नी को क्रूर मानते हुए दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद उसकी पत्नी ने हिसार कोर्ट के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील निरस्त कर दी।
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