बीजापुर। जनपद पंचायत भैरमगढ़ ग्राम पंचायत गुड़साकल में महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जी मस्टररोल जारी कर मजदूरी भुगतान के संबंध में समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी। जिसके परिपेक्ष्य में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि साहू ने जांच दल का गठन कर जांच के निर्देश दिए थे। उक्त प्रकरण में जांच दल के प्रतिवेदन में कहा गया कि मृत व्यक्तियों के नाम से उल्लेख कर फर्जी मस्टररोल तैयार कर भुगतान किया गया है , जो महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के तहत् वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है । जिसके लिये मुख्य रूप से सरपंच , सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक जिम्मेदार है ।
श्री साहू ने जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी भैरमगढ़ को पत्र लिखकर समस्त भुगतान राशि रूपये 10070 / – ( अक्षरीय दस हजार सत्तर रूपये ) सरपंच , सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से वसूली एवं सरपंच , सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के 1000-1000 रु . जुर्माना अधिरोपित कर अर्थदण्ड हेतु निर्देशित किया था।जिसकी वसूली सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक से किया गया है।
मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी मस्टररोल तैयार कर भुगतान करने वाले सरपंच, सचिव से वसूले गए भुगतान की राशि
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