रायपुर। अगर आप अपनी दुपहिया से कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहनी तो यह खबर आपके लिए खास है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में हेलमेट नहीं पहनने वाले दुपहिया वाहन चालकों से जुर्माना वसूले जाने संबंधी फरमान यातायात पुलिस के लिए जारी हुआ है। परिवहन विभाग ने प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने में भारी इजाफा कर दिया है। यह बढ़ोतरी 9 मई 2016 के बाद की गई है। यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इसमें केंद्र द्वारा 2019 में घोषित कई दरों में कटौती भी की गई है। इसके अनुसार अब हेल्मेट न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार ने इस पर एक हजार रुपए जुर्माना हर बार पकड़े जाने पर घोषित कर रखा है। इसी तरह, बिना बेल्ट के गाड़ी चलाने व सवारी बैठाने पर एक हजार रुपए देने होंगे। इस पर केंद्र सरकार ने भी हजार रुपए तय किए हैं। बिना परमिट की गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार और दूसरी बार में दस हजार रुपए देने होंगे। तेज रफ्तार वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार में हजार और दूसरी बार में 2000 रुपए जुर्माना तय किया गया है। परिवहन विभाग ने नए नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली दो व तीन पहिया वाली गाड़ी का उपयोग करने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार में दो हजार रुपए देने होंगे। इधर, केंद्र ने पांच से दस हजार रुपए जुर्माना पहले अपराध पर तय किया है। राज्य ने लाइट व्हीकल में 2000 और दूसरी बार में तीन हजार रुपए देने होंगे। इसी तरह मध्यम या हैवी गाड़ी के उपयोग पर पहली बार में तीन हजार और दूसरी बार में पांच हजार रुपए लगेंगे। बिना बीमा वाली गाड़ी चलाने पर पहली बार में दो हजार व दूसरी बार में चार हजार रुपए देने होंगे। केंद्र ने भी यही अर्थदंड तय कर रखा है। छत्तीसगढ़ में अब खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर पहली बार में दो हजार और दूसरी बार में 5000 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। केंद्र ने इस पर क्रमश: एक हजार से पांच हजार दूसरे अपराध में दस हजार तय किए हैं। राज्य ने मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होने पर भी गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1000 रुपए देने होंगे। केंद्र ने एक हजार से दो हजार रुपए तय जुर्माना तय किया हुआ है। नए नियमों के अनुसार प्रदेश में तेज गति से लाइट व्हीकल चलाने पर पहली बार में 1000 व दूसरी बार में 2000 रुपए देना होगा, उधर केंद्र ने भी एक से दो हजार रुपए तय कर रखा है। प्रदेश में मध्यम मालयान अथवा मध्यम यात्री यान एवं भारी मालयान या भारी यात्री गाड़ी का चालन पहली बार में दो हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन हजार रुपए लगेगा। इसी तरह अब वर्तमान में दौड़ और गति का मुकाबला करने पर पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1000 रुपए अर्थदंड लगेगा। टू-व्हीलर से सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने पर 300 और फिर दूसरी बार पकडऩे जाने पर 600 रुपए देने होंगे। केंद्र ने इस पर दस हजार निर्धारित कर रखे हैं। राज्य में थ्री व्हीलर यानी ऑटो रिक्शा पर 500 फिर दूसरी बार में 800 लगेंगे। लाइट व्हीकल में पहली बार में 800 फिर दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपए देने होंगे। अनावश्यक, निरंतर या आवश्यकता से अधिक हार्न बजाने प्रतिबंधित इलाके में हार्न बजाने या ऐसी गाड़ी जो प्रदूषित धुआं छोड़ती है, उस पर पहली बार में हजार व दूसरी बार में दो हजार रुपए लगेंगे। राज्य में अनुमति से अधिक भार ढोने पर पकड़े जाने पर पहली बार में दस हजार रुपए। दो हजार प्रति टन देना होगा। कामर्शियल ड्राइवर परिवहन विभाग के रोकने और वाहन का भार कराने से इनकार करता है, तो उसे 20-20 हजार भरने होंगे। सवारी गाडय़िों में तय से अधिक यात्रियों को बिठाने पर पहली व दूसरी बार में 100-100 रुपए प्रति सवारी जुर्माना होगा। सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 500 व दूसरी बार में हजार रुपए देने होंगे। केंद्र ने पहली बार के लिए एक हजार जुर्माना तय किया है। 4 साल से कम उम्र का बालक बैठा हो तो तय गति सीमा पर गाड़ी नहीं चलाने पर 500-1000 रुपए जुर्माना देना होगा। बाइक चालकों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन पर पहली व दूसरी बार में 500-500 रुपए देने होंगे।

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