भारत में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग बसों में यात्रा करते समय मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने बजाते हैं. अपने मनोरंजन के लिए लोग मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने बजाते हैं जिससे बाकी यात्रियों को परेशानी होती है. अब इसे लेकर कोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे यात्रियों को बस से उतारने के आदेश दिए हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में स्पीकर पर गाना बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बसों में मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने बजाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अधिकारियों को लोगों से बसों में गाने नहीं बजाने और सह यात्रियों को परेशान नहीं करने की अपील करनी चाहिए. यात्रियों को इस संबंध में निर्देशित किया जाना चाहिए. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साथ ही ये भी कहा है कि यदि कोई यात्री निर्देश नहीं मानता है तो अधिकारी उसे बस से उतार सकते हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि कोई यात्री गाना नहीं बजाने और साथी यात्रियों को परेशान नहीं करने को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे बस से उतारा जा सकता है.
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.
