कोण्डागांव। बुधवार को केशकाल विकासखण्ड के गौरगांव स्थित सृष्टि अक्षत उद्योग राईस मिल एवं गारका स्थित अली राईस मिल पर धान उपार्जन आदेश के उल्लंघन हेतु कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देश पर मिल को सील करने की कार्यवाही की गई। इस हेतु सर्वप्रथम संयुक्त कलेक्टर पवन कुमार प्रेमी के नेतृत्व में एसडीएम केशकाल डीडी मण्डावी, तहसीलदार आशुतोष शर्मा, जिला खाद्य अधिकारी दिनेश्वर प्रसाद, सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक केशकाल द्वारा संयुक्त दल गठित कर गौरगांव स्थित उद्योग पहुंचे। जहां मिल मालिकों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर मिल के दरवाजों पर ताला लगाकर सील कर दिया गया। इस दौरान मिल में 138 कट्टा धान भी रखा पाया गया। ज्ञात हो कि सृष्टि अक्षत राईस मिल में 04 दिसम्बर को दल द्वारा जांच की गई थी। जिसमें मिल संचालकों द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग धान उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 6 (1)(2)(3) एवं 12 का उल्लंघन पाया गया। जिसके तहत् आज मिल पर कार्यवाही हुई। सृष्टि अक्षत उद्योग राईस मिल में अनुबंध अनुसार कुल 112000 क्विंटल उठाव किया जाना था, जिसमें अब तक डीओ के अनुसार 85280 क्विंटल ही धान का उठाव किया गया। जिसके अनुसार जमा योग्य चांवल 57137.60 क्विंटल था। जिसमें से मिलर द्वारा 55032.02 क्विंटल ही जमा किया गया था। जबकि 2105.58 क्विंटल चांवल जमा कराना शेष है। इसी प्रकार अली राईस मिल द्वारा बैंक गारंटी जमा नहीं की गई थी एवं धान के उठाव हेतु अनुबंधित मात्रा का उठाव नहीं किया गया था। जिसके लिए मिल पर कार्यवाही की गई। समाचार लिखे जाने तक पंचनामे की कार्यवाही जारी थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व कलेक्टर द्वारा कई बैठकों के माध्यम से राईस मिल के संचालकों को धान के नियत समय में उठाव एवं उचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया था। इसके पश्चात् भी मिल संचालकों द्वारा गंभीरतापूर्वक काम न किये जाने पर कार्यवाही की जा रही है।
राईस मिल सील: धान उपार्जन आदेश के उल्लंघन एवं बैंक गारंटी जमा न करने पर हुई कार्यवाही
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