दन्तेवाड़ा। कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 19 साप्ताहिक हाट बाजारों को बंद रखा गया था। जिसमें कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा छूट प्रदान करते हुए सशर्त अनुमति प्रदान की गयी। साप्ताहिक हाट बाजार का संचालन प्रात: 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। हाट बाजार में पहुंचने वाले सभी क्रेता-विक्रेता एवं दुकान के कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। सभी विक्रेताओं को सैनिटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा। दुकानदारों से दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी तय करने हेतु एक-एक मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाए मार्किंग के बगैर दुकानों का संचालन न किया जाए। संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किंग किया जाए जाए सामाजिक दूरी से क्रय-विक्रय की कार्यवाही की जाए। सार्वजनिक स्थलों में कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। अन्य जिलों व राज्यों से व्यापारियों का इस जिले के साप्ताहिक बाजार में प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा। सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा अपने-अपने नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों के हाट बाजार में तथा सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के हाट बाजारों में निर्देश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त किसी भी निर्देश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है अत: किसी भी क्रेता विक्रेता एवं दुकानदार के द्वारा निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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