Saturday, June 21

धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से धमतरी जिले के रेस्टोरेंट बार, होटल बार में स्थित बार रूम, स्टॉक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 19 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश दिए हैं।

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