छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में चल रही परिचारक यानि लाइनमेन के 3 हजार पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने रद्द कर दिया है। इसमें लगभग 1 लाख 36 हजार युवाओं ने आवेदन किया था। दरअसल चयन का आधार 10 वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले नंबर और पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्य अनुभव के बोनस अंक मिलाकर बनाई गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाना था। उच्च न्यायालय ने इसे बोनस अंक देने की इस प्रणाली को मनमाना और अन्य सामान्य उम्मीदवारों के लिए भेदभावपरक माना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया है। बोनस अंक के नियम के खिलाफ बेखराम साहू ने उच्च न्यायलय में रिट पिटिशन लगाई थी, जिसके सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दिए है।
छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी लाइनमेन भर्ती रद्द, लगभग 1 लाख 36 हजार युवाओं ने किया था आवेदन
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