मुंबई की कोर्ट ने एक महिला के साथ गैंगरेप के आरोपी 19 वर्षीय युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, ऐसे में अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा.
गैंगरेप की यह घटना 11 मई 2021 को हुई है. दरअसल, 19 वर्षीय आरोपी ने अपनी फ्रेंड की फ्रेंड से पूछा था कि क्या वह ईद के लिए कपड़े खरीदने के लिए उसके साथ जाना चाहेगी? लड़की ने हामी भर दी थी. इसके बाद आरोपी के और दो दोस्त आ गए और सभी शिवाजी बाजार गए, लेकिन वहां दुकानें बंद थी. इसके बाद सभी लोग घूमने के लिए बांद्रा पहुंचे. रात 10 बजे वे बांद्रा के समुद्र के सामने बैंड स्टैंड पहुंचे. इसी बीच एक आरोपी, महिला को टेट्रापॉड के पीछे ले गया, उसके कपड़े उतारे और उसके साथ बलात्कार किया. जब एक अन्य आरोपी ने यह देखा तो उसने भी उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया. इसके बाद महिला की सहेली वहां आई, लेकिन अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश नहीं की. पीडि़ता जब चीखने-चिल्लाने लगी तो वे उसे छोड़कर चले गए. इसके उसका दोस्त उसे ऑटो रिक्शा से उसके घर छोड़ गया. इस मामले में जज ने कहा, ‘यह बहुत गंभीर आरोप है, महिला खरीदारी के लिए गई और दो ने पीडि़ता के साथ बलात्कार किया.’ 19 साल के आरोपी की वकील मलाइका शर्मा ने दलील दी थी कि वह केवल मुख्य आरोपी का दोस्त है और उसने बलात्कार नहीं किया है. वकील ने आगे बताया, ‘जैसे ही महिला देर रात घर पहुंची तो उसकी बहन ने उस पर चिल्लाया और माता-पिता द्वारा फटकार लगाने पर पीडि़ता ने उसके (आरोपी) खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया.’ हालांकि, मां और बहन का बयान पीडि़ता के बयान के बिल्कुल विपरीत है. सवाल उठता है कि जिस जगह पर कथित गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप लग रहा है, वह एक्टर शाहरुख खान के बंगले मन्नत के करीब है, ऐसे में किसी ने पीडि़ता की चीखने की आवाज सुनने के बाद भी उसके पास मदद के लिए क्यों क्यों नहीं आया. इस मामले में कोर्ट ने कहा, ‘मेडिकल रिपोर्ट में जांघ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटों का उल्लेख है. मेडिकल जांच रिपोर्ट अभियोजन के मामले का समर्थन करती है.’ इस आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.
महिला के साथ गैंगरेप, कोर्ट का 19 वर्षीय युवक को जमानत देने से इंकार
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