स्कूल शिक्षा विभाग ने वितरण के संबंध में जारी किए निर्देश 
रायपुर। राज्य शासन द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना अंतर्गत शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए शासकीय, अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं को पुस्तक वितरण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। 
स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गैर अनुदान प्राप्त शासकीय स्कूलों को छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित कक्षा पहली से 10वीं तक हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम की निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी। इन स्कूलों को उनकी मांग के अनुसार पाठ्यपुस्तक निगम के डिपो से पुस्तकेें मिलेंगी। इन स्कूलों को यह भी निर्देशित किया कि उन्हें अपने स्कूल के सभी कक्षाओं में केवल छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग करना होगा, वे निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का उपयोग नहीं करेंगे। 
 अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय को दिए जाने वाले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के लिए शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली राशि में से ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक स्तर पर 250 रूपए प्रति विद्यार्थी और पूर्व माध्यमिक स्तर पर 450 रूपए प्रति विद्यार्थी देय पुस्तक ग्रांट की कटौती की जाएगी। इन स्कूलों को यह भी अंडरटेंिकंग (वचन पत्र) देना होगा कि स्कूल बंद होने की स्थिति में पाठ्यपुस्तक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को उनके घर पहुंचाकर देंगे। ऐसे अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मांग करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2022 निर्धारित की गई है। इसके पश्चात मांग करने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें नहीं दी जाएगी। इन शर्तों पर अशासकीय विद्यालयों से वचन पत्र लेने के बाद पुस्तकों का वितरण छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा अपने डिपो, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जा सकेगा। 

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