कवर्धा.

 श्रीमती नीता यादव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (छ0ग0) के न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय में थाना सिंघनपुरी जंगल के अपरध क्रमांक 21/2021 से संबंधित एट्रोसिटी विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 312/2021 जो कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 एवं 201 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 की धारा (2)(5) से संबंधित था, में अभियुक्त नरेन्द्र साहू, पिता पिताम्बर साहू को हत्या करने और साक्ष्य छुपाने के अपराध में दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में उम्रकैद एवं 1000/- रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए 5 वर्ष सश्रम कारावास और 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मृतिका केकतीबाई से दूसरा विवाह किया गया था तथा उसे संरोधी के ईटा भट्टा झोपड़ी में रखा था। घटना के 20-30 दिन पूर्व अभियुक्त द्वारा मृतिका को मायके जाने के नाम पर पैर को टंगिया से काट देने की धमकी दी गई थी तथा मायके नहीं जाने दिया गया था। घटना दिनांक को रात में विवाद होने पर अभियुक्त द्वारा मृतिका का गला घोटकर हत्या कर दी गई थी तथा शव को झोपड़ी के पास जमीन में गड़ाकर साक्ष्य का विलोपन किया गया था। साक्ष्य के आधार पर परिस्थिजन्य साक्ष्य की श्रृखंला पूर्ण पाये जाने पर अभियुक्त को दोषी पाया गया। परिस्थिजन्य साक्ष्य के श्रृखंला में घटना दिनांक को अभियुक्त और मृतिका के मध्य लड़ाई झगड़ा होना, झगड़े के तुरन्त बाद अभियुक्त द्वारा मृतिका का गला स्कार्फ से घोटना, दूसरे दिन स्वतः थाने पहुचकर घटना की स्वेच्छिक सूचना देना, घटना स्थल की पहचान करना, अभियुक्त के बताए स्थल से मृतिका का शव प्राप्त होना तथा अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक के 20-30 दिन पूर्व मृतिका को मायके जाने पर टंगिया से काट देने की धमकी देना और मायके न जाने देना शामिल थे। एट्रोसिटी अधिनियम की धाराओं से अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया, क्योंकि उक्त अधिनियम के अपराध प्रमाणित नहीं पाए गए।

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