प्रथम लॉटरी में शेष रहे आवेदकों को पृथक से वेटिंग नंबर नहीं दिया जाता
विद्यार्थियों के चयन की सूचना पालकों के मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से
प्रथम चरण में 16 हजार 686 विद्यार्थियों का चयन

रायपुर.

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (आरटीई) अंतर्गत अलाभान्वित समूह के विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रदेश में यह प्रक्रिया वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई है। प्रवेश के लिए ऑनलाईन लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कि पूर्णतः आरटीई पोर्टल के माध्यम से स्वमेव होता है, यह एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाने वाली कार्यवाही है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई मानवीय दखल नहीं है और स्कूल शिक्षा विभाग के किसी भी स्तर के कर्मचारी-अधिकारी का कोई हस्तक्षेप मान्य नहीं है।
 संचालक लोक शिक्षण ने बताया है कि शासन के नियम निर्देशों के अनुसार आरटीई के तहत विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाने के बाद प्राप्त आवेदनों को नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है। दस्तावेज परिक्षण के दौरान जो आवेदन सही पाए जाते हैं उन्हीं आवेदनों को नोडल अधिकारी द्वारा मान्य किया जाता है।  इसके बाद ऑनलाईन लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कि पूर्णतः आरटीई पोर्टल के माध्यम से स्वमेव होता है, यह एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाने वाली कार्यवाही है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई मानवीय दखल नहीं है और स्कूल शिक्षा विभाग के किसी भी स्तर के कर्मचारी-अधिकारी का कोई हस्तक्षेप मान्य नहीं है।
प्रथम चरण में लॉटरी के बाद संबंधित विद्यालय की सीट नही भरने की स्थिति में पुनः नवीन आवेदन  आमेंत्रित करते हुए शेष आवेदकों को भी संशोधन का विकल्प दिया जाता है, ताकि आवेदक द्वारा चाहे गए विद्यालयों में सीट भरने की स्थिति में अन्य विद्यालयों का चयन कर सकें। तत्पश्चात उन आवेदकों को भी आगामी लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। प्रथम लॉटरी में शेष रहे आवेदकों को पृथक से वेटिंग नंबर नहीं दिया जाता है। विद्यार्थी के चयन के बाद पालकों को मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। इस प्रकार निजी स्कूलों की सम्पूर्ण सीट भर जाने के बाद शेष आवेदकों को सीट का आबंटन नहीं होता है।
संचालक लोक शिक्षण संचालनालय में सर्व संबंधितों को सूचित किया है कि वे अपने पाल्यों को निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए अनुचित माध्यमों से प्रयास करने से बचें और किसी प्रकार की कोई भ्रांति में भी न आएं।
प्रदेश में आरटीई के तहत वर्ष 2022-23 में निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण में 9 जिलों – रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, कोरिया, बेमेतरा, सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले में लॉटरी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इन 9 जिलों के लिए 39 हजार 521 आवेदन प्राप्त हुए, जहां 23 हजार 471 आरक्षित सीटों के विरूद्ध 16 हजार 686 विद्यार्थियों का चयन हुआ।
प्रदेश के 12 जिलों बिलासपुर, कोरबा, बलौदाबाजार, मुंगेली, धमतरी, कवर्धा, बस्तर, शिक्षा जिला सक्ती, कांकेर, जशपुर, बलरामपुर और बीजापुर में नोडल अधिकारियों के द्वारा दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन जिलों की लॉटरी की प्रक्रिया को आगामी 2-3 दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रथम चरण की लॉटरी एवं सीट आबंटन के लिए 15 जून 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। शेेष 8 जिलों में दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।   

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