धमतरी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने धमतरी जिले में पदस्थ सभी आबकारी वृत्तों के प्रभारी अधिकारियों को उनके प्रभार के वृत्त क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वृत्त क्षेत्रों में संयुक्त एवं पृथक-पृथक उपलम्भन कार्य के लिए अधिकृत किया है। इसी तरह जिले के मंडलों में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को उनके मंडल क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी मंडल क्षेत्रों में उपलंभन कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। कलेेक्टर ने आबकारी राजस्व वृद्धि एवं आबकारी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 7 की उप-धारा (छ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिकारियों को अधिकृत किया है।
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