यह मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़ के 6 लाख पेंशनरों,परिवार पेंशनरो के साथ धोखा है

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ ही मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ भी भेदभाव कर रही है जो अनुचित और अन्यायपूर्ण है,मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 23 मार्च 22और 23 मई 22 को केन्द्र के अनुरूप महंगाई राहत देने की सहमति हेतु छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा गया था,किंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 माह बाद विलम्ब से मई 22 से बिना एरियर केवल 5% महंगाई राहत देने की मध्य प्रदेश शासन को सहमति दी है जो न्यायोचित नहीं है,दोनों राज्य के पेंशनरों के साथ धोखा है। उक्त बातें जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर्स फेडरेशन के को-चेयरमेन तथा छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन रायपुर के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कही है

जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य अथवा मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों अर्थात पेंशनरों में बिना एरियर केवल 5% प्रतिशत महंगाई राहत की सहमति देने पर गहरी नाराजगी है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार को केन्द्र के बराबर केन्द्र के देय तिथि से 17% प्रतिशत महंगाई राहत पूरा एक ही किस्त में देने की सहमति देना चाहिए । छत्तीसगढ़ सरकार ने 5% प्रतिशत की सहमति देकर और अपने मंत्रियों- विधयकों का वेतन भत्ता बढ़ाकर जले में नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने दोनों राज्यो के सभी पेंशनर संगठनों को एक साथ मिलकर शासन के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत पर बल दिया है और बताया है कि यह 5% प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश जारी होना भी अब बकौल म प्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा49(6)के अनुसार मध्यप्रदेश के सहमति पर निर्भर है।
जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा फेडरेशन से जुड़े प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, पेन्शनर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान, भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के जयप्रकाश मिश्रा एवं पेन्शनर समाज से ओ पी भट्ट ने छत्तीसगढ़ शासन के इस निर्णय पर नाराजगी जाहिर करते हुये केन्द्र के समान बकाया 17% महंगाई राहत एरियर सहित मांग की है।

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