रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत वन अधिकार अधिनियम का लाभ वनवासियों को मिलने लगा है। मालिकाना हक मिलने से हितग्राही अब खेती सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों का संचालन बे-रोकटोक कर सकते है। वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक कांकेर जिले में 23 हजार 819 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है तथा 16 जून से लेकर अब तक 788 नवीन दावों का जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा जिले में अब तक 989 सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण किया जा चुका है। जिला स्तरीय समिति द्वारा 8 हजार 788 व्यक्तिगत वन अधिकार निरस्त दावों का पुनर्विचार किया गया एवं समक्ष में सुनवाई उपरांत 2250 दावों का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। जिला स्तरीय वन अधिकार मान्यता समिति की आज बैठक कांकेर कलेक्टर श्री के.एल. चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 787 सामुदायिक वन अधिकार दावा और 206 व्यक्तिगत वन अधिकार दावों से संबंधित प्रकरणों को अनुमोदित किया गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिले में वन अधिकार मान्यता पत्रों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा 16 जून 2020 से लेकर अब तक 4 हजार 508 सामुदायिक वन अधिकार दावों को जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं वन अधिकार मान्यता पत्र बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

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