रायपुर। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सताई बुटिक, याकूब पान ठेला के बाजू, बैरन बाजार में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में सईद इसरत अली का मकान तथा उत्तर में अब्दुल वसीम का मकान एवं पूर्व में जमिरूद्दीन का मकान और दक्षिण में मोईस अहमद का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है। इसी तरह जिला पशु चिकित्सालय, बैरन बाजार में 01 और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में सड़क तथा उत्तर में हिन्दू हाई स्कूल एवं दक्षिण में खाली मैदान और पूर्व में पशु चिकित्सालय तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है। इसी सिद्धार्थ चौक में 01 और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में खाली मैदान तथा उत्तर में ताज गैराज एवं दक्षिण में बालाजी हॉस्पिटल और पूर्व में महेश दीप का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है। कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें।
