छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत होगी कार्रवाई
कोण्डागांव. खाद्य विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदाय किये जाने वाला चना एवं गुड़ का अवैध क्रय कर भण्डारण की सूचना के आधार पर नगर के आड़काछेपड़ा निवासी कैलाश देवागंन के निवास स्थित गोदाम परिसर की जांच की गई। इस जांच के दौरान कैलाश देवागंन के परिसर में 148 बोरी चना प्रति बोरा 50 किलोग्राम के मान से कुल वजन 74 क्विंटल एवं 25 बोरियों में मधुर गुड़ कुल 50 किलोग्राम के मान से कुल वजन साढ़े 12 क्विंटल पाया गया साथ ही परिसर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदाय किये जाने वाले रियायती मूल्य के पौष्टिक चना एवं मधुर गुड़ के पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाला छत्तीसगढ़ शासन का मोनो अंकित खाली पैकेट 03 प्लास्टिक बोरियों में रखे हुए पाया गया। जिसके संबंध में कैलाश देवागंन से पूछताछ की गई उनके द्वारा अपने बयान में बताया गया कि हाट-बाजार में कोचियों से उक्त चना व गुड़ को खरीदा गया है। खाद्य अधिकारी श्री दिनेश्वर प्रसाद ने इस बारे में बताया कि उक्त पीडीएस के चना व गुड़ के अवैध क्रय एवं भण्डारण करने के कारण संबंधित के गोदाम परिसर से प्राप्त समस्त 148 बोरी चना व 25 बोरी गुड़ को जप्त किया गया है एवं प्रकरण तैयार कर कार्यवाही हेतु  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जावेगी।

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