By Umesh Kumar Patel

लेखन में कमी या गलती हो सकती है। कृपया पढ़ें और बेहतरी के लिए सुझाव दें।

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013

धारा 1 कानून का नाम
धारा 2 परिभाषाएं
धारा 3 आवेदन किया जाना
धारा 4 सक्षम प्राधिकारी आवेदन निरस्त करेगा या प्रमाण पत्र जारी करेगा
धारा 5 सक्षम प्राधिकारी के आदेश की 1 महीने के भीतर अपील होगी और अपीलीय प्राधिकारी 3 महीने के भीतर आदेश देगा
धारा 6 जारी प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति करेगी और गलत पाए जाने पर उच्च स्तरीय प्रमाणपत्र छानबीन समिति को केस भेजेगी
धारा 7 उच्च स्तरीय प्रमाणपत्र छानबीन समिति जांच करेगी
धारा 8 जांच पश्चात त्रुटिपूर्ण या कपटपूर्ण जारी प्रमाणपत्र को निरस्त किया जाएगा
धारा 9 निरस्त प्रमाण पत्र से अर्जित नियुक्ति/सम्मान/पद/उपचार समाप्त किया जाएगा एवं वित्तीय लाभ वापस वसूला जाएगा
धारा 10 अवैध हितग्राही 3 माह से 2 साल के कारावास और ₹ 2,000 से ₹ 20,000 के जुर्माने के दंड का पात्र होगा
धारा 11 अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा
धारा 12 निरस्त जाति प्रमाणपत्र को साशय जारी करने वाला बराबर के दंड का पात्र होगा
धारा 13 दुष्प्रेरण के लिए भी अपराध के बराबर दंड होगा
धारा 14 से 20 विविध उपबंध

आवेदक विहित तारीख के पूर्व के ये दस्तावेज, जिसमे जाति लिखा हो, आवेदन के साथ दे सकता है:
पूर्वजों की राजस्व दस्तावेज (मिसल), जमाबंदी (सर्वेक्षण) गिरदावरी, राज्य बंदोबस्त, अधिकार अभिलेख, जनगणना, वन विभाग की जमाबंदी, स्कूली दाखिल खारिज पंजी, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजी, पूर्वज को जारी जाति प्रमाण पत्र, या अन्य कोई सरकारी कागज।
इनमे से कुछ भी उपलब्ध नहीं होने पर, विहित प्रारुप में ग्राम सभा प्रस्ताव। 

विहिततारीख:
अनुसूचित जाति       10/08/1950
अनुसूचित जनजाति  06/09/1950
अन्य पिछड़ा वर्ग      26/12/1984

* सरल और संक्षिप्त करने के आशय से मूल भावना यथावत रखते हुए उपरोक्त लेखन प्रस्तुत किया गया है.

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Exit mobile version