उत्तर बस्तर कांकेर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा आमापारा कांकेर निवासी उमाशंकर श्रीवास्तव, पिता दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव को आगामी एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये गये हैं। उन्हें जिला उत्तर बस्तर कांकेर, जिला कोण्डागांव, धमतरी, बालोद, नारायणपुर और राजनांदगांव जिलों की राजस्व सीमाओं से हट जाने का आदेश दिया गया है तथा इस आदेश के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर उन्हें उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने और एक वर्ष की कालावधि अर्थात 27 नवम्बर 2023 के पहले प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे बलपूर्वक उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर निकाल देने कहा गया है। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जायेगी।
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