सरकारी स्कूल के टीचर क्लास में मोबाइल नहीं लेकर जा सकेंगे. वहीं बिना बायोमैट्रिक अटेंडेंस के शिक्षकों को उनका वेतन भी नहीं मिलेगा. ऐसे ही कई दिशा निर्देश जारी किए हैं झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभाग के सचिव रवि कुमार ने नई गाइडलाइंस जारी कर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश साझा किए हैं. नए नियमों के अनुसार अब सरकारी स्कूल के अध्यापक, क्लास में मोबाइल नहीं लेकर जा सकेंगे. उन्हें प्रधानाध्यापक के पास या अपने लॉकर में मोबाइल रख कर जाना होगा. इसके अलावा अब बायोमैट्रिक में अटेंडेंस लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है. बायोमैट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन और मानदेय का भुगतान किया जाएगा. यदि शिक्षक बायोमेट्रिक में अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, तो उन्हें अनुपस्थित मानकर उनका वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा. साथ ही उन पर कार्यवाही भी की जाएगी. इसके अलावा निर्देश है कि हर शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि तीसरी तक का बच्चा पढऩे में दक्ष हो, यानी उसे पढऩा आना चाहिए. अन्य दिशा-निर्देशों में ई-विद्या वाहिनी से सेवानिवृत्त शिक्षकों का नाम हटाना, खेल सामग्री का खरीदा जाना, जर्जर भवन को विद्यालय प्रांगण से हटाना एवं कई अन्य नियम शामिल हैं.

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